नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव को गाजियाबाद विधायक महेंद्र भाटी की हत्या मामले में कोई ठोस सबूत न मिलने पर सीबीआई अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। साथ ही इस हत्याकांड में अन्य आरोपियों की अपील में हुए निर्णय को सुरक्षित रखा गया है। बता दें कि आज नैनीताल हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गाजियाबाद विधायक महेंद्र भाटी की हत्या मामले में बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव और अन्य को देहरादून की सीबीआई कोर्ट के आजीवन सजा के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अपना निर्णय सुनाया है।कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए डीपी यादव के खिलाफ कोई ठोस सबूत न पाते हुए इस हत्याकांड में उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया है। वहीं, डीपी यादव अभी अतंरिम जमानत पर भी हैं। साथ ही कोर्ट ने इस हत्याकांड के अन्य आरोपियों की अपीलों में निर्णय सुरक्षित रखा है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। इससे पहले खंडपीठ ने डीपी यादव को मेडिकल चेकअप के लिए दी शॉर्ट टर्म बेल की अवधि दो महीने और बढ़ा दी थी। कोर्ट ने उन्हें 20 अप्रैल 2021 को दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी अवधि 20 जून को खत्म हो गई। उसके बाद डीपी यादव की तरफ से शॉर्ट टर्म बेल की अवधि बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया गया था।