- रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा
- जिला प्रशासन व पुलिस को दी गई लागू करने की सख्त हिदायत
- नय साल का जश्न रहेगा फीका, होटलों व रिजॉट बुकिंग होने लगी रद्द
देहरादून। कोरोना के नए वेरिएंट ‘ओमिक्रॉन’ और कोविड केसों में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। जिला प्रशासन और पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है कि नाइट कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। प्रदेशभर में रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान अधिकांश सेवाएं खुली रहेंगी। हालांकि निजी वाहनों से निकलने वालों को वैध आईडी कार्ड दिखाने पर केवल इमरजेंसी की स्थिति में ही आवागमन की इजाजत दी जाएगी। उत्तराखण्ड में ओमिक्रोन के मरीज बढ़ने से पर्यटकों पर भी असर पड़ा है। नए साल के जश्न के लिए कराई गई रिजॉट व होटलों की बुकिंग पर्यटकों ने कैंसिल करानी शुरू कर दी है। इससे होटल उद्योग पर भारी असर पड़ना लाजमी माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार रामनगर में अब तक होटलों व रिजॉर्ट की 30 प्रतिशत बुकिंग रद्द हो चुकी है। नाईट कर्फ्यू लगने से उत्तराखण्ड में नए साल का जश्न फीका रहेगा इससे इंकार नहीं किया जा रहा है। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था सोमवार रात से ही शुरू हो गई है। इस दौरान अस्पताल, उद्योग, स्टोरेज, पेट्रोल पंप सहित अन्य आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। इनसे जुड़े कर्मचारियों को आई कार्ड के आधार पर आवागमन की इजाजत भी होगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान ऐलोपैथी अस्पतालों के साथ ही आयुष अस्पतालों को भी खुले रहने की इजाजत होगी। परिवहन निगम की बसों को राज्य व राज्य के बाहर परिहवन निगम की ओर से पूर्व में जारी एसओपी के अनुसार संचालन की अनुमति इस दौरान दी जाएगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों से टिकट के आधार पर यात्रा की अनुमति, इन वाहनों को रात में चलने की इजाजत दी जाएगी। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद अल्मोड़ा जिला प्रशासन सर्तक है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जिले के प्रवेश द्वारों पर बाहरी लोगों की जांच कर रहीं है। जिसके बाद ही लोगों को जिले में प्रवेश दिया जा रहा है। रविवार को नगर के प्रवेश द्वार लोधिया में दिन तक दस बाहरी लोगों के कोरोना जांच को सैंपल लिये गये। दरअसल बीते दिनों ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद डीएम ने एहतियातन जिले के प्रवेश द्वारों पर रैडम जांच के आदेश दिए थे। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने टीमों का गठन कर प्रवेश द्वारों पर जांच शुरू की। रविवार को भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोधिया, भुजान, मोतियापाथर और मोहान में बाहर से पहुंच रहे लोगों की रैंडम जांच की। जिसके बाद ही लोगों को जिले में प्रवेश दिया गया। जिससे की आने वाले खतरे को टाला जा सके।
इन सेवाओं के लिए 24 घंटे रहेगी छूट
उत्तराखंड में रात्रि कर्फ्यू के दौरान समस्त स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे संचालित होंगी। सभी चिकित्सा कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी।
तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री की अनुमति होगी।
पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट संचालित होंगे।
बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएं जारी रहेंगी।
डाक सेवाएं, दूरसंचार, इंटरनेट सेवा, प्रसारण और केबल सेवाएं जारी रहेंगी।
कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवा जारी रहेगी।
सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर और बाहरी राज्यों से एसओपी के अधीन आवागमन जारी रहेगा।
सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री लोड करने और उतारने की अनुमति रहेगी। सभी होलसेलर और रिटेलर दुकानों को गोदामों से सामान लोड करने और उतारने की दैनिक रूप से अनुमति होगी।
राज्य और अंतरराज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति होगी।
रेलवे स्टेशन और हवाई अîóों से एयरपोर्ट बस, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा आदी यात्री वाहनों को वैध यात्र दस्तावेज और टिकट दिखाने पर ही आवागमन की अनुमति होगी।
विक्रम, ऑटो, टैक्सी को यात्र की अनुमति होगी।
मीडिया कर्मियों को वैध आईडी के साथ एसओपी और प्रोटोकॉल के अधीन वाहनों में जाने की अनुमति होगी।
आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और कोविड प्रबंधन में शामिल सरकार और स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति होगी।
निजी वाहनों के आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति होगी।
शहरी और ग्रामीण इलाकों में सभी इंडस्ट्री कोविड सेफ्रटी प्रोटोकॉल और एसओपी के अधीन संचालन की अनुमति होगी। इसकी निगरानी जिला प्रशासन करेगा।