तिरुवनंतपुरम:केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि हॉस्टल जेल नहीं हैं और राज्य के सभी मेडिकल कालेजों को सरकार के नए आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। इससे छात्राओं के लिए बाधाएं हट गई हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्र और छात्राओं को समान संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं और छात्रावासों में भी लडक़ों और लड़कियों के लिए सभी नियम और कानून समान होंगे। कोझिकोड मेडिकल कालेज अस्पताल की छात्राओं ने पिछले महीने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा रात साढ़े नौ बजे के बाद छात्रावास से बाहर जाने पर रोक लगाने वाली अधिसूचना पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा कि रात 9:30 बजे के बाद कफ्र्यू लगा दिया गया, जबकि छात्रों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था।