देहरादून। उत्तराखंड के सरकारी विभागों में तैनात महिला कर्मचारियों की तरह अब होमगार्ड विभाग में तैनात महिला होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को भी मातृत्व अवकाश का लाभ मिल सकेगा। होमगार्ड विभाग में तैनात महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ दिए जाने को लेकर होमगार्ड विभाग ने शासन से सिफारिश की थी। जिस पर उत्तराखंड शासन ने सहमति जता दी है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।
जारी किए गए आदेश के अनुसार, 7 अगस्त 2023 को होमगार्ड विभाग की ओर से महिला होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को प्रसूति अवकाश देने का अनुरोध किया गया था। जिस पर शासन ने महिला होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया है। ऐसे में अब महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही मातृत्व अवकाश के दौरान महिला कर्मचारियों का वेतन नहीं कटेगा, बल्कि वेतन का भुगतान किया जाएगा। प्रदेश कुल 6 हजार पुरुष और महिला होमगार्ड हैं।
कमांडेंट जनरल, होमगार्ड आईजी केवल खुराना की ओर से शासन से को भेजे गए मातृत्व अवकाश की सिफारिश में महिलाओं की समस्याओं का भी जिक्र किया गया था। साथ ही अनुरोध किया गया था कि महिला सिपाही की तरह ही महिला होमगार्ड भी लोगों की सुरक्षा और विभागों के कार्यों में पूरा सहयोग देती हैं। यही नहीं, महिला होमगार्ड, पुलिस के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सेवाएं दे रही हैं। लिहाजा, महिला सिपाहियों की तरह ही महिला होमगार्डों को भी मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए।