विधानसभा चुनाव की तैयारियों व मतदाता पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति की केंद्रीय उप निर्वाचन आयुक्त ने की समीक्षा

देहरादून। बैठक के प्रथम चरण में विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर वर्तमान में गतिमान विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति, तथा विधान सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन की प्रारम्भिक तैयारियों के संबंध में चन्द्रभूषण कुमार, उप निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सौजन्या सहित राज्य के अन्य विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग-अलग समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा वर्तमान में विधान सभा निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि, 01 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर अधिक से अधिक अर्ह नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करवाने हेतु सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाय। ऐसे मतदेय स्थलों एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को चिन्हित करें जहाँ पर 18-19 आयु वर्ग के युवाओं का पंजीकरण बहुत कम है। अधिक से अधिक युवाओं का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने के लिए विभिन्न स्कूल/कॉलेजों एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में विशेष शिविर आयोजित करने के भी निर्देश निर्गत किए गए। इसी प्रकार जिन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों/मतदेय स्थलों में महिला मतदाताओं का लिंगानुपात असामान्य है वहाँ पर भी सभी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा बताया गया कि, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आलोक में राज्य में विगत में आई दैवीय आपदा में यदि किसी नागरिक का मतदाता फोटो पहचान पत्र नष्ट हो गया है, या खो गया है अथवा क्षतिग्रस्त हो गया है तो ऐसे क्षेत्र विशेष में संबंधित बीएलओ के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाय कि यदि संबंधित नागरिकों के नाम उस क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हैं तो उनके मतदाता फोटो पहचान पत्र निशुल्क तैयार कर वितरित किए जांय। इसी प्रकार यदि आपदा प्रभावित क्षेत्र के किसी नागरिक के अन्य अभिलेख नष्ट हो गए, या खो गए अथवा क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और निर्वाचक नामावली में नाम पंजीकृत करवाने के लिए प्रारूप-6 में आवेदन के साथ आयु प्रूफ (18-21 आयु वर्ग के) के लिए कोई अभिलेख नहीं रह गया है तो आयु प्रूफ के संबंध में प्रारूप-6 के साथ माता, पिता अथवा गुरु के द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भी जनसामान्य की सुविधा के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश निर्गत किए गए।
उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा गत विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 के मतदान प्रतिशत की भी गहनता से समीक्षा करते हुए अपेक्षा की गई कि विधान सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन में गत निर्वाचनों की अपेक्षा मतदान का प्रतिशत में अपेक्षित वृद्धि होनी चाहिए। उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा इस संबंध में भी मतदेय स्थलवार तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदान के प्रतिशत की समीक्षा करने के निर्देश निर्गत करने के साथ-साथ ऐसे मतदेय स्थलों एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए, प्रभावी कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई।
उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, ए.पी.अंशुमन के साथ गत निर्वाचनों से संबंधित निर्वाचन अपराधों की समीक्षा की गई। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 के दौरान कुल-76 एफआईआर दर्ज हुई थी जिनका नियमानुसार निस्तारण करते हुए कुल-14 व्यक्तियों को मा. सक्षम न्यायालय से सजा हुई है और कुल- 23  निर्वाचन अपराध संबंधी अभियोग मा. न्यायालय में विचाराधीन हैं। उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा पुलिस महानिरीक्षक से 06 माह से अधिक लम्बित गैर जमानती वारंट की समीक्षा करने के साथ-साथ इसकी विस्तृत सूचना भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।  मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य की सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत 18-19 आयुवर्ग के अधिक से अधिक अर्ह नागरिकों का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने एवं मतदेय स्थलवार/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार जनसंख्या के सापेक्ष महिला मतदाताओं का लिंगानुपात के अनुरूप पंजीकरण सुनिश्चित किए जाने के लिए समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को मतदेय स्थलवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु इलेक्ट्रॉनिक, प्रिन्ट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से निरन्तर विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

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