दिल्ली। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया मैं शिथिलीकरण की दिशा में सुधारात्मक कदम बढ़ाए हैं जिसको लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। अब कार कंपनियां, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन और एनजीओ को भी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की इजाजत होगी। ये संस्थान अपने सेंटरों में ट्रेनिंग पास कर चुके लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी भी कर सकेंगे। अब लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको परिवहन विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हालांकि, गाड़ियों के पंजीयन के लिए अभी आपको आरटीओ ही जाना पड़ेगा. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में नोटिस जारी कर दिया है।हालांकि, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस पहले की तरह ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते रहेंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नोटिस के मुताबिक, अब कार बनाने वाली कंपनियां, ऑटो मोबाइल एसोसिएशन और एनजीओ को भी ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रेनिंग स्कूल खोलने की इजाजत होगी। अब ये कंपनियां ड्राइविंग टेस्ट पास कर चुके लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकेंगे।बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस और उससे जुड़ी कई सेवाओं को लेकर केद्र सरकार समय-समय पर जरूरी दिशा निर्देश जारी करती रहती है। खासकर हाल के दिनों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली-एनसीआर और झारखंड जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लर्निंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीयन के लिए नए नियमों को लागू किया है। वहीं, कुछ राज्यों में अब सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से भले ही पारदर्शिता आई हो लेकिन इसमें लोगों को खासी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है।